
x
छग
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के खनिज अमला द्वारा जिला अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर एवं विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही किया जाता है। खनिज अमला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा दिनांक 01.04.2026 को प्रश्नाधीन क्षेत्र गुड़ेली-टिमरलगा का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान मौका स्थल में कोई भी अवैध उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया। मौका स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों एवम ग्राम उपसरपंच को निर्देशित किया गया की यदि किसी भी प्रकार का उत्खनन किया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सारंगढ़-बिलाईगढ़ या समीपस्थ थाना को निर्देशित किया गया।
गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र में प्राप्त शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग एवं खनिज अमला जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की संयुक्त दल द्वारा दिनांक 16.03.2026 को प्रश्नाधीन क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान मौका स्थल पर खनिज चूनापत्थर के अवैध उत्खनन में संलिप्त कुल 10 नग मशीन/वाहनो पर छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4)(5) के तहत् कार्यवाही किया गया। प्रश्नाधीन क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग,प्रो. मुकुन्द कुमार जैन, को स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र में छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के तहत उल्लंघन पाये जाने पर क्रशर को सील एवं कारण बताओं नोटिस दिया गया। साथ ही इस संबंध में अपना जवाब 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त जवाब पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
तहसील सरिया के कटंगपाली- नौघाटा क्षेत्र की जांच खनिज अमला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा दिनांक 01.04.2026 को प्रश्नाधीन क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान मौका स्थल में कोई भी अवैध उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया। प्रश्नाधीन क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स ओम साई मिनरल्स, प्रो. रवि कुमार अग्रवाल, को स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र में छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के तहत उल्लंघन पाये जाने पर क्रशर को सील एवं कारण बताओं नोटिस दिया गया और इस संबंध में अपना जवाब 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त जवाब पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 2.04.2026 को खनिज अमला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा तहसील सरसींवा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन (हाइवा) क्रमांक CG 11 AB 1612 वाहन मालिक दुर्गा सिंघानिया पर कार्यवाही करते हुए थाना सरसींवा़ के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्यवाही छ्त्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही आगे भी कलेक्टर के निर्देशानुसार की जावेगी।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





